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दादरी न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को : सीजेएम
Thu, 24 Jul 2025 10:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 24 Jul 2025 10:51 PM IST
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कोर्ट
- स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में लंबित अपने केस का निस्तारण करवा सकते हैं लोग
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 सितंबर को चरखी दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुलह के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने यह जानकारी दी।
संजीव काजला ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
प्राधिकरण सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन संबंधित मामले, मोटर व्हीकल एक्ट, एन आईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है।
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- स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में लंबित अपने केस का निस्तारण करवा सकते हैं लोग
संवाद न्यूज एजेंसी
चरखी दादरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 सितंबर को चरखी दादरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुलह के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम संजीव काजला ने यह जानकारी दी।
संजीव काजला ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
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प्राधिकरण सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन संबंधित मामले, मोटर व्हीकल एक्ट, एन आईएक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है।
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