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Charkhi Dadri News: आत्मनिर्भर बनने की राह अपनाएं, 5 लाख तक का ऋण पाएं

Thu, 04 Sep 2025 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 04 Sep 2025 11:55 PM IST
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Adopt the path of becoming self-reliant, get loan up to 5 lakhs
चरखी दादरी। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इसके तहत बैंक के माध्यम से पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
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उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी।
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उन्होंने बताया कि ऋण के लिए आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं हो। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।
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ये काम कर सकेंगी
इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइस्क्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।

ये चाहिए दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेजों की दो-दो फोटो प्रति होनी आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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