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Bhiwani News: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को उम्रकैद की सजा

Sun, 15 Mar 2026 01:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sun, 15 Mar 2026 01:09 AM IST
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Youth sentenced to life imprisonment for raping a minor girl
भिवानी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचित अटरेजा सिंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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इस संबंध में थाना सदर भिवानी के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि 15 अप्रैल 2024 को उसकी नाबालिग बेटी पड़ोस में खेलने के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने घर की छत पर बने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
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शिकायत के आधार पर 18 अप्रैल को धारा 376 (एबी) भारतीय दंड संहिता व धारा 06 पॉक्सो एक्ट के तहत पर थाना सदर भिवानी में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अभियोग दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी प्रदीप निवासी फूलपुरा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए गवाहों के बयान और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने प्रदीप को दोषी करार दिया। न्यायालय ने प्रदीप को पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत उम्रकैद की सजा तथा 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
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