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साथी मजदूर की हत्या करने वाले को उम्रकैद
ब्यूरो/अमर उजाला, भिवानी
Updated Sun, 31 Aug 2014 12:50 AM IST
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धिराना गांव में साथी मजदूर को बंधक बनाकर तेजधार हथियार से हत्या करने वाले को अब उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेआर चौहान की अदालत ने सुनाया। दोषी को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
मामला सात सितंबर 2013 का है। धिराणा गांव निवासी राज कुमार के किन्नू के खेत में बिहार निवासी मजदूर रितेश कुमार की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राज कुमार की शिकायत पर पुलिस ने राजस्थान निवासी मजदूर विक्रम पर हत्या का मामला दर्ज किया था।
राज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने किन्नू के खेत में विक्रम को मजदूर के तौर पर रखा था और उसने करीब एक-डेढ़ महीना काम किया। इसी तरह अनाजमंडी में बिहार निवासी रितेश मजदूरी करता था। रितेश मेहनती लगा इसलिए उसने उसे अपने बाग में काम पर लगा दिया।
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मामले की तफ्तीश करने वाले एसएचओ लीलाराम ने बताया कि विक्रम को अपनी जगह रितेश को मजदूरी पर रखना रास नहीं आया। इसलिए रात को उसने बाग में ही रितेश को खूब शराब पिलाई और नशा चढ़ने पर उसके हाथ-पांव बांध दिए। बाद में फावड़ी से उसके सिर, गर्दन पर वार कर हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। एसएचओ की टीम ने 27 सितंबर को आरोपी विक्रम को राजस्थान के अटेली से गिरफ्तार किया। मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेआर चौहान की अदालत ने विक्रम को दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया।
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मामला सात सितंबर 2013 का है। धिराणा गांव निवासी राज कुमार के किन्नू के खेत में बिहार निवासी मजदूर रितेश कुमार की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राज कुमार की शिकायत पर पुलिस ने राजस्थान निवासी मजदूर विक्रम पर हत्या का मामला दर्ज किया था।
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राज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने किन्नू के खेत में विक्रम को मजदूर के तौर पर रखा था और उसने करीब एक-डेढ़ महीना काम किया। इसी तरह अनाजमंडी में बिहार निवासी रितेश मजदूरी करता था। रितेश मेहनती लगा इसलिए उसने उसे अपने बाग में काम पर लगा दिया।
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मामले की तफ्तीश करने वाले एसएचओ लीलाराम ने बताया कि विक्रम को अपनी जगह रितेश को मजदूरी पर रखना रास नहीं आया। इसलिए रात को उसने बाग में ही रितेश को खूब शराब पिलाई और नशा चढ़ने पर उसके हाथ-पांव बांध दिए। बाद में फावड़ी से उसके सिर, गर्दन पर वार कर हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। एसएचओ की टीम ने 27 सितंबर को आरोपी विक्रम को राजस्थान के अटेली से गिरफ्तार किया। मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेआर चौहान की अदालत ने विक्रम को दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया।