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Bhiwani News: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और मारपीट कर छेड़छाड़ मामले में दोषी को 20 साल की सजा

Fri, 11 Oct 2024 11:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 11 Oct 2024 11:07 PM IST
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The culprit gets 20 years' imprisonment for luring and assaulting a minor and molesting her.
भिवानी। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और मारपीट कर छेड़छाड़ मामले में न्यायालय ने दोषी युवक को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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तोशाम पुलिस थाना में 2023 में पीड़ित नाबालिग लड़की ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने आरोप लगाया था कि एक युवक उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया। जहां उसके साथ मारपीट कर आपत्तिजनक हरकत कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। तोशाम पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। तोशाम पुलिस ने नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए और जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर आरोपी किरावड़ निवासी कप्तान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
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पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की कोर्ट ने इसी मामले में कप्तान को दोषी करार देते हुए 04 पॉस्को एक्ट में 20 साल कैद की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 भारतीय दंड संहिता में तीन वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना व धारा 506 भारतीय दंड संहिता में तीन वर्ष कैद, धारा 366 भारतीय दंड संहिता में सात वर्ष कैद व 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 323 भारतीय दंड संहिता में एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
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