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Bhiwani News: 115 ग्राम सुल्फा के साथ पकड़े दोषी को तीन साल का कारावास व 5 हजार जुर्माना

Tue, 05 Dec 2023 10:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 05 Dec 2023 10:43 PM IST
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The culprit caught with 115 grams of sulfa was sentenced to three years imprisonment and a fine of Rs 5,000
भिवानी।
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एएसजे की अदालत ने 115 ग्राम सुल्फा के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए तीन साल का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीशनल सेशन जज सोनीका की अदालत ने सदर पुलिस थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट मामले में सुनवाई के दौरान दोषी व्यक्ति को सजा सुनाई है।

गांव तालू में सदर पुलिस के उप निरीक्षक रोहताश ने एक व्यक्ति को सात अक्तूबर 2019 को 115 ग्राम सुल्फा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान तालू निवासी बलवान के रूप में हुई। उसके खिलाफ थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और न्यायालय के सम्मुख ठोस सबूत पेश किए। इसी आधार पर उसे सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। पुलिस अधीक्षक भिवानी वरुण सिंगला ने जिले के सभी प्रबंधक थाना को आदेश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में नशे व मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई अमल में लाकर आरोपियों को सजा दिलवाने का काम करें। वहीं आम जनता उनके आसपास बिकने वाले नशे के पदार्थ की जानकारी संबंधित पुलिस थाना में दें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। संवाद
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