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Bhiwani News: अभियुक्त को तीन साल की कैद, ढाई लाख जुर्माना लगाया
Sat, 08 Jun 2024 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sat, 08 Jun 2024 01:50 AM IST
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भिवानी। एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को तीन साल की कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
एडीशनल सेशन जज भिवानी अजय पाराशर की अदालत ने एक किलो 556 ग्राम गांजा व 15 बोतल अवैध शराब रखने के मामले में संडवा निवासी नरेंद्र को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष का कारावास व 2,50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडीशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने थाना तोशाम में दर्ज एनडीपीएस व एक्साइज एक्ट के मामले में सजा सुनाई है।
तोशाम पुलिस की टीम ने सात फरवरी 2021 को गांव संडवा में एक दुकान के सामने से एक किलो 556 ग्राम गांजा व 15 बोतल अवैध शराब देसी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। टीम द्वारा दी गई की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना तोशाम भिवानी में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में पुलिस द्वारा गंभीरता एवं गहनता से जांच पड़ताल की और अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों को द्वारा दी गई गवाहियों और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी नरेंद्र को दोषी पाया गया।
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एडीशनल सेशन जज भिवानी अजय पाराशर की अदालत ने एक किलो 556 ग्राम गांजा व 15 बोतल अवैध शराब रखने के मामले में संडवा निवासी नरेंद्र को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष का कारावास व 2,50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एडीशनल सेशन जज अजय पराशर की अदालत ने थाना तोशाम में दर्ज एनडीपीएस व एक्साइज एक्ट के मामले में सजा सुनाई है।
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तोशाम पुलिस की टीम ने सात फरवरी 2021 को गांव संडवा में एक दुकान के सामने से एक किलो 556 ग्राम गांजा व 15 बोतल अवैध शराब देसी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। टीम द्वारा दी गई की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना तोशाम भिवानी में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में पुलिस द्वारा गंभीरता एवं गहनता से जांच पड़ताल की और अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों को द्वारा दी गई गवाहियों और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी नरेंद्र को दोषी पाया गया।
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