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Bhiwani News: सड़क हादसे के शिकार को मिलेगा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज
Sun, 09 Mar 2025 12:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sun, 09 Mar 2025 12:54 AM IST
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भिवानी। पुलिस लाइन के सभागार में उप पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार व डॉ. मनीष नोडल अधिकारी सामान्य अस्पताल भिवानी ने शनिवार को निजी अस्पतालों के प्रबंधकों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में बताया कि सड़क हादसे के घायल को पैनल के अस्पतालों में 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज को लेकर उप पुलिस अधीक्षक ने सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों के प्रबंधकों व चिकित्सकों के साथ बैठक की।
पैनल के सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल के अस्पतालों को सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत प्रभाव से इलाज मुहैया करवाना होगा। अगर कोई भी निजी अस्पताल इस मामले में लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि सड़क हादसे में पीड़ित नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आघात और बहु-आघात के लिए स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अनुसार दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक दुर्घटना के लिए प्रति 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज का हकदार है।
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यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू है। लेकिन दुर्घटना में घायल होने के बाद 24 घंटे के बाद अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने पर घायल को इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। पीड़ित चाहे किसी भी माध्यम से पहुंचा हो, अस्पतालों में तुरंत इलाज देना होगा।
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पैनल के सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पैनल के अस्पतालों को सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत प्रभाव से इलाज मुहैया करवाना होगा। अगर कोई भी निजी अस्पताल इस मामले में लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
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उन्होंने बताया कि सड़क हादसे में पीड़ित नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आघात और बहु-आघात के लिए स्वास्थ्य लाभ पैकेज के अनुसार दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक दुर्घटना के लिए प्रति 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज का हकदार है।
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यह योजना किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू है। लेकिन दुर्घटना में घायल होने के बाद 24 घंटे के बाद अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने पर घायल को इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। पीड़ित चाहे किसी भी माध्यम से पहुंचा हो, अस्पतालों में तुरंत इलाज देना होगा।