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Bhiwani News: पांच साल की कैद और 85,000 रुपये जुर्माना की सजा
Wed, 05 Feb 2025 01:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 05 Feb 2025 01:24 AM IST
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भिवानी। स्कूल जाने वाली नाबालिग से बस में छेड़छाड़ और परिवार को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दोषी बस परिचालक को पांच साल की कैद और 85,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 2022 में लड़की की पिता ने औद्योगिक पुलिस थाना में बस परिचालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कराया था।
पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने सुनील कंडक्टर निवासी गांव कोहाड को दोषी करार देते हुए (10 पॉक्सो एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत दो साल कैद की सजा व 20,000 व धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दो साल कैद की सजा, धारा 509 भारतीय दंड संहिता के तहत दो साल कैद व 20,000 रुपये जुर्माना व एससी-एसटी एक्ट में दो साल कैद व 20,000 रुपये जुर्माना) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 85,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
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पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने सुनील कंडक्टर निवासी गांव कोहाड को दोषी करार देते हुए (10 पॉक्सो एक्ट के तहत पांच साल कैद की सजा 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत दो साल कैद की सजा व 20,000 व धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत दो साल कैद की सजा, धारा 509 भारतीय दंड संहिता के तहत दो साल कैद व 20,000 रुपये जुर्माना व एससी-एसटी एक्ट में दो साल कैद व 20,000 रुपये जुर्माना) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 85,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
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