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Bhiwani News: आरटीआई में मांगी सूचना नहीं देने पर भिवानी डिपो की एसपीआईओ पर लगाया सूचना आयोग ने 25 हजार जुर्माना
Thu, 11 Apr 2024 10:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Thu, 11 Apr 2024 10:36 PM IST
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भिवानी। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग में दूसरे राज्यों से चालक लाइसेंस बनवाकर नौकरी पाने वाले रोडवेज चालकों के संबंध में जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई थी। सूचना नहीं देने पर रोडवेज के भिवानी डिपो में एसपीआईओ पर सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये जुर्माना किया है।
दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य बृजपाल सिंह परमार ने हरियाणा राज्य परिवहन विभाग भिवानी डिपो में तैनात चालकों के संबंध में 6 जुलाई 2022 को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। बृजपाल ने रोडवेज विभाग से यह पूछा था कि उनके डिपो में तैनात कितने चालकों ने दूसरे राज्यों से अपने हैवी चालक लाइसेंस बनवाए हुए हैं। लेकिन डिपो ने थर्ड पार्टी बताकर इस संबंध में सूचना देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद तीन अगस्त को इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रथम अपील की। इस पर भी रोडवेज अधिकारियों ने डिपो में तैनात चालकों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी। जिसके बाद 13 मार्च 2024 को राज्य सूचना आयोग ने इस संबंध में रोडवेज अधिकारियों को आरटीआई में मांगी गई सूचना की जानकारी नहीं देने पर डिपो की एसपीआईओ पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया। वहीं 15 मई तक आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना आरटीआई कार्यकर्ता को देकर इसकी रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष भेजने के आदेश दिए हैं। डिपो की एसपीआईओ पर लगाई गई जुर्माना राशि भी राज्य सूचना आयोग के खाते में जमा कराए जाने के आदेश हुए हैं।
महिला कर्मचारी के वेतन से काटा जाएगी जुर्माना राशि : विक्रम सिंह कंबोज
भिवानी डिपो महाप्रबंधक विक्रम सिंह कंबोज ने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत डिपो में तैनात चालकों के संबंध में सूचना देने में देरी किए जाने पर सूचना आयोग की तरफ से 25 हजार रुपये जुर्माना लगाए जाने का पत्र प्राप्त हुआ है। ये जुर्माना राशि महिला कर्मचारी के वेतन से काटकर जमा करवाई जाएगी।
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दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य बृजपाल सिंह परमार ने हरियाणा राज्य परिवहन विभाग भिवानी डिपो में तैनात चालकों के संबंध में 6 जुलाई 2022 को जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। बृजपाल ने रोडवेज विभाग से यह पूछा था कि उनके डिपो में तैनात कितने चालकों ने दूसरे राज्यों से अपने हैवी चालक लाइसेंस बनवाए हुए हैं। लेकिन डिपो ने थर्ड पार्टी बताकर इस संबंध में सूचना देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद तीन अगस्त को इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रथम अपील की। इस पर भी रोडवेज अधिकारियों ने डिपो में तैनात चालकों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी। जिसके बाद 13 मार्च 2024 को राज्य सूचना आयोग ने इस संबंध में रोडवेज अधिकारियों को आरटीआई में मांगी गई सूचना की जानकारी नहीं देने पर डिपो की एसपीआईओ पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया। वहीं 15 मई तक आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना आरटीआई कार्यकर्ता को देकर इसकी रिपोर्ट भी आयोग के समक्ष भेजने के आदेश दिए हैं। डिपो की एसपीआईओ पर लगाई गई जुर्माना राशि भी राज्य सूचना आयोग के खाते में जमा कराए जाने के आदेश हुए हैं।
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महिला कर्मचारी के वेतन से काटा जाएगी जुर्माना राशि : विक्रम सिंह कंबोज
भिवानी डिपो महाप्रबंधक विक्रम सिंह कंबोज ने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत डिपो में तैनात चालकों के संबंध में सूचना देने में देरी किए जाने पर सूचना आयोग की तरफ से 25 हजार रुपये जुर्माना लगाए जाने का पत्र प्राप्त हुआ है। ये जुर्माना राशि महिला कर्मचारी के वेतन से काटकर जमा करवाई जाएगी।
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