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मामूली कहासुनी में युवक की हत्या करने वाले दो को उम्र कैद

Fri, 20 Nov 2015 01:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला भिवानी
ब्यूरो/अमर उजाला भिवानी Updated Fri, 20 Nov 2015 01:02 AM IST
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भिवानी। लोहारू में करीब 10 माह पहले मामूली कहासुनी में युवक की पीट पीटकर हत्या करने वाले दो युवकों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने सुनाया।
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मामला सात जनवरी 2015 की रात का है। लोहारू वासी विजय सिंह अपने छोटे भाई सोनू के साथ लोहारू की लोकु कॉलोनी में एक कार्यक्रम में भाग लेने गया था। वहां कुछ युवकों ने मामूली कहासुनी पर विजय के साथ झगड़ा किया और उसे बेरहमी से पीटा। पुलिस बयान में परिजनों ने बताया कि गांव बिसलवास निवासी बिल्लू और उसका एक दोस्त टाटा 407 नंबर एचआर-66 ए 0323 लेकर वहां से गुजर रहे थे। दोनों शराब के नशे में धुत थे और इन्होंने वहां विजय के साथ बिना वजह झगड़ा शुरू कर दिया और उसे वाहन में अपने साथ ले गए। थोड़ी दूरी पर इन्होंने विजय को घायल अवस्था में छोड़ दिया। विजय के सिर में काफी चोट लगी हुई थी। सोनू कुछ व्यक्तियों की मदद से विजय को इलाज के लिए पहले प्राइवेट अस्पताल और फिर लोहारू सिविल अस्पताल में लेकर गया। जहां विजय को मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में लोहारू पुलिस ने बिल्लू गांव बिसलवास अज्ञैर विक्रम गांव आदुका के खिलाफ आईपीसी की धारा 364, 302, 34 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया।
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इस मामले में सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह ने बिल्लू व विक्रम को धारा 302 व 34 के तहत उम्र कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इन दोनों को जुर्माना अदा न करने पर छह माह और जेल में रहना होगा। आईपीसी की धारा 364 व 34 के तहत दोनों आरोपियों को दस साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ये दोनों सजा साथ साथ चलेंगी।
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