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रंजिशन हत्या करने वाले को उम्र कैद
अमर उजाला ब्यूरो/भिवानी
Updated Tue, 06 Oct 2015 12:29 AM IST
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सितंबर 2013 में काकड़ौली हुकमी वासी व्यक्ति की हत्या मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने सुनाया। मामला 14 सितंबर 2013 का है। काकड़ोली हुकमी गांव के डेरा ढिल्लू के पास ग्रामीण ओमप्रकाश का शव पाया गया था।
मृतक के पुत्र संजय ने गांव के ही एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश में उसके पिता की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर काकड़ौली हुकमी वासी तस्वीर उर्फ ढिल्लू के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
इसी मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने आरोपी तस्वीर को दोषी करार दिया। आरोपी का हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने सुनाया। मामला 14 सितंबर 2013 का है। काकड़ोली हुकमी गांव के डेरा ढिल्लू के पास ग्रामीण ओमप्रकाश का शव पाया गया था।
मृतक के पुत्र संजय ने गांव के ही एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश में उसके पिता की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर काकड़ौली हुकमी वासी तस्वीर उर्फ ढिल्लू के खिलाफ हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
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इसी मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने आरोपी तस्वीर को दोषी करार दिया। आरोपी का हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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