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Bhiwani: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 20 साल कैद व 40 हजार जुर्माना की सजा
Wed, 03 Apr 2024 09:09 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 03 Apr 2024 09:09 PM IST
सार
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को 20 साल कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
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विस्तार
हरियाणा के भिवानी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने शांति नगर ढाणा रोड क्षेत्र निवासी विशाल को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी करार देते हुए 6 पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा 25,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 10 वर्ष कैद की सजा व 10,000 रुपये जुर्माना और धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद की सजा व 5,000 रुपये का जुर्माना, धारा 506 में तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 40,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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इस मामले में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना ने वर्ष 2023 में केस दर्ज किया था। इसमें नाबालिग की मां ने आरोपी युवक द्वारा उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में केस दर्ज किया गया था।
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