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Bhiwani News: मूंगफली बीज वितरण के लिए वीसीपी और एफपीओ से 20 तक मांगे आवेदन
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भिवानी। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत खरीफ सीजन में किसानों को प्रमाणित मूंगफली बीज उपलब्ध करवाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वैल्यू चेन पार्टनर्स (वीसीपी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से 20 मई तक आवेदन मांगे हैं। चयनित संस्थाओं के माध्यम से किसानों को प्रमाणित ग्राउंडनट सीड वितरित किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. विनोद फौगाट ने बताया कि हरियाणा पंचकूला के निर्देशानुसार आवेदन करने वाली संस्था का कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होना तथा कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि वीसीपी और एफपीओ के लिए न्यूनतम 200 किसानों का पंजीकरण जरूरी रखा गया है। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में वार्षिक औसत टर्नओवर कम से कम नौ लाख रुपये होना चाहिए।
एफपीओ के लिए किसानों की न्यूनतम तीन लाख रुपये की इक्विटी भी अनिवार्य निर्धारित की गई है। सरकार से इक्विटी ग्रांट प्राप्त संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। डॉ. फौगाट ने बताया कि चयन प्रक्रिया जिला तिलहन मिशन एवं जिला कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला भिवानी में कार्यरत पंजीकृत एफपीओ, बीज वितरण नेटवर्क वाले अनुभवी वैल्यू चेन पार्टनर्स और इच्छुक संस्थाएं अपने संगठन की प्रोफाइल, अनुभव प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन संबंधित उपमंडल कृषि अधिकारी के माध्यम से उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भिवानी कार्यालय में 20 मई को सायं पांच बजे तक जमा करवा सकते हैं।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. विनोद फौगाट ने बताया कि हरियाणा पंचकूला के निर्देशानुसार आवेदन करने वाली संस्था का कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होना तथा कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि वीसीपी और एफपीओ के लिए न्यूनतम 200 किसानों का पंजीकरण जरूरी रखा गया है। इसके अलावा पिछले तीन वर्षों में वार्षिक औसत टर्नओवर कम से कम नौ लाख रुपये होना चाहिए।
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एफपीओ के लिए किसानों की न्यूनतम तीन लाख रुपये की इक्विटी भी अनिवार्य निर्धारित की गई है। सरकार से इक्विटी ग्रांट प्राप्त संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। डॉ. फौगाट ने बताया कि चयन प्रक्रिया जिला तिलहन मिशन एवं जिला कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला भिवानी में कार्यरत पंजीकृत एफपीओ, बीज वितरण नेटवर्क वाले अनुभवी वैल्यू चेन पार्टनर्स और इच्छुक संस्थाएं अपने संगठन की प्रोफाइल, अनुभव प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन संबंधित उपमंडल कृषि अधिकारी के माध्यम से उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भिवानी कार्यालय में 20 मई को सायं पांच बजे तक जमा करवा सकते हैं।
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