फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   20 years imprisonment to the person guilty of luring and raping a minor

Bhiwani News: नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Wed, 04 Dec 2024 11:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 04 Dec 2024 11:00 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment to the person guilty of luring and raping a minor
भिवानी। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी युवक को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
विज्ञापन

पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने संदीप निवासी नवा राजगढ़ भिवानी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद ( 06 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा व 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत सात वर्ष कैद की सजा व 10,000 रुपये जुर्माना व धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद की सजा व 5,000 रुपये का जुर्माना, धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। शहर थाना पुलिस ने 2023 में केस दर्ज किया था। इसमें नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी द्वारा उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में केस दर्ज किया था। थाना शहर पुलिस ने नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। न्यायालय ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए दोषी संदीप निवासी नवा राजगढ़ भिवानी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed