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सड़कों से हटाए अवैध कब्जे, नालों पर बरकरार
अमर उजाला ब्यूरो/अंबाला कैंट।
Updated Tue, 23 Aug 2016 12:30 AM IST
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अंबाला कैंट। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम ने कैंट में हिल रोड मार्केट में दुकानों के बाहर कब्जों को हटवाया। लेकिन इस दौरान टीम ने खानापूर्ति ही की। टीम ने सड़कों पर तो कब्जों को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया, लेकिन नालों के ऊपर पक्के कब्जे ज्यों के त्यों बरकरार ही रहे।
सोमवार को इस कार्रवाई के दौरान कैंट के हिल रोड पर नगर निगम की टीम तीन जेसीबी मशीन, दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस व होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे। इस दौरान नगर निगम सेक्रेटरी, एमई रामदास, बिल्डिंग इंस्पेक्टर तेजेंद्र सिंह, सुनील दत्त, फायर अफसर अशोक कुमार सहित दर्जनों नगर निगम कर्मचारियों ने जेसीबी की सहायता से चमेली पुल पर बनी दुकानों से कार्रवाई शुरू की।
इस दौरान निगम कर्मचारियों ने नालों के ऊपर बने थड़ों को नहीं तोड़ा, बल्कि सड़कों पर काबिज कब्जों को हटा दिया गया। नालों पर पक्का कब्जे वैसे ही छोड़ दिए गए। उधर, हाईकोर्ट में जनहित याचिका डालने वाले एडवोकेट एसकेएस बेदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नगर निगम अंबाला को नालों व सड़कों से सालों से किए गए पक्के अवैध कब्जों को हटवाने के आदेश दिए हुए हैं। यदि नालों से पक्के कब्जे हटवाकर नालों को ओपन नहीं किया गया है, तो ये हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। वे बाजारों का मुआयना करके सारी स्थिति देखेंगे और फिर नगर निगम अफसरों की इस कार्रवाई से हाईकोर्ट को अवगत करवाएंगे।
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सोमवार को इस कार्रवाई के दौरान कैंट के हिल रोड पर नगर निगम की टीम तीन जेसीबी मशीन, दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पुलिस व होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे। इस दौरान नगर निगम सेक्रेटरी, एमई रामदास, बिल्डिंग इंस्पेक्टर तेजेंद्र सिंह, सुनील दत्त, फायर अफसर अशोक कुमार सहित दर्जनों नगर निगम कर्मचारियों ने जेसीबी की सहायता से चमेली पुल पर बनी दुकानों से कार्रवाई शुरू की।
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इस दौरान निगम कर्मचारियों ने नालों के ऊपर बने थड़ों को नहीं तोड़ा, बल्कि सड़कों पर काबिज कब्जों को हटा दिया गया। नालों पर पक्का कब्जे वैसे ही छोड़ दिए गए। उधर, हाईकोर्ट में जनहित याचिका डालने वाले एडवोकेट एसकेएस बेदी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में नगर निगम अंबाला को नालों व सड़कों से सालों से किए गए पक्के अवैध कब्जों को हटवाने के आदेश दिए हुए हैं। यदि नालों से पक्के कब्जे हटवाकर नालों को ओपन नहीं किया गया है, तो ये हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। वे बाजारों का मुआयना करके सारी स्थिति देखेंगे और फिर नगर निगम अफसरों की इस कार्रवाई से हाईकोर्ट को अवगत करवाएंगे।
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