फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   vehicle becomes obstructed in traffic then fine will have to be paid

नगर निगम ने किया करार: यातायात में बाधक बनी गाड़ी तो देना होगा जुर्माना, मंगाई जा रही हैं 10 क्रेन

Thu, 19 Aug 2021 07:46 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 19 Aug 2021 07:46 PM IST
सार

नगर निगम ने लखनऊ की एक फर्म से किया करार, मंगाई जा रही हैं 10 क्रेन, यातायात विभाग से समझौता

विज्ञापन
vehicle becomes obstructed in traffic then fine will have to be paid
क्रेन। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोरखपुर में अगर आपकी गाड़ी यातायात में बाधक बनती है तो नगर निगम अब इसके लिए जुर्माना वसूलेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नगर निगम ने लखनऊ की एक फर्म के साथ करार किया है। इसके लिए 10 क्रेन मंगाई जा रही है।
विज्ञापन


शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर निगम पटरी से अतिक्रमण हटवाता रहा है। नई व्यवस्था में अब सड़क पर जाम लगने का कारण बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसमें यातायात विभाग की भी भूमिका रहेगी। लेकिन गाड़ियों को उठाने से लेकर उनसे जुर्माना वसूलने का काम नगर निगम के निर्देशन में होगा। सड़क पर गलत ढंग से खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठवाकर यातायात विभाग के कैंपस में रखा जाएगा। चालान की राशि नगर निगम के खाते में जमा होगी।
विज्ञापन


नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि शहर में जाम की समस्या के मद्देनजर नई व्यवस्था की जा रही है। यातायात विभाग से भी इस संबंध में लिखित समझौता हो चुका है। लखनऊ से 10 क्रेन मंगाई गई है। ये क्रेन यातायात में बाधक बनी गाड़ियों को उठाएंगी। जुर्माने की राशि नगर निगम में जमा होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed