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यूपी लॉकडाउन: गोरखपुर सहित पूरे यूपी में चार दिन और बढ़ा लॉकडाउन, जानिए कब तक रहेगी पाबंदी

Wed, 05 May 2021 12:28 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 05 May 2021 12:28 PM IST
सार

फल-सब्जी, दूध, दवा, राशन जैसे जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए होगा ई-पास। इलाज के लिए आने-जाने को लेकर आमजन बनवा सकेंगे पास।

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Lockdown In Gorakhpur Uttar Pradesh Extended 10 May Due To Coronavirus
gorakhpur lockdown - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर सहित पूरे यूपी में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन को चार दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। गुरुवार सुबह तक जो कोरोना कर्फ्यू था उसे बढ़ाकर सोमवार सुबह सात बजे तक कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान पहले की तरह ही जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी।
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राज्य सरकार ने 10 मई सुबह सात बजे तक का लॉकडाउन लगाया है। अभी तक छह मई को सुबह सात बजे तक का था।

जरूरी सेवाओं के लिए जिले में भी जारी होगा ई-पास
शासन के निर्देश पर बंदी के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को जारी रखने के लिए जिले में भी ई-पास जारी किए जाएंगे। ये ई-पास फल, सब्जी, दूध, दवा, राशन जैसी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए होंगे। कोई व्यक्ति इलाज के लिए आने-जाने के लिए भी इसे बनवा सकेगा। इसके लिए शासन की ओर से तैयार की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित अधिकारी के अनुमोदन के बाद ई-पास जारी होगा। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति आमजन को प्राप्त नहीं हो रही है तो वे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत कर सकते हैं।
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यहां करें आवेदन

ई-पास के लिए आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक rahat.up.nic.in/epass पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें संस्थागत पास का भी प्रावधान है। एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पांच कार्मिकों के लिए पास का आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ही स्वीकृत एवं अस्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत आवेदन के लिए ऑनलाइन ई-पास जारी किए जाएंगे। आवेदक एसएमएस पर मिले लिंक पर क्लिक कर पास डाउनलोड करने के साथ उसका प्रिंट भी ले सकेगा। ई-पास की डिजिटल प्रति भी मान्य होगी।  

बंदी तक के लिए मान्य होगा ई-पास
संस्थान के लिए जारी ई-पास पूरी बंदी तक वैध होंगे। आमजन के लिए जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन तथा अंतरजनपदीय ई-पास की वैधता दो दिन होगी। पास की पूर्ण अवधि में जांच के दौरान मांगे जाने पर आवेदक को आवेदन के समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी क्यूआर कोड के जरिए सत्यापन कर ई-पास की जांच कर सकेंगे।
 
जिले में एसडीएम, बाहर के लिए एडीएम करेंगे सत्यापन
जिले के भीतर ई-पास जारी करने के लिए संबंधित एसडीएम तथा प्रदेश की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारी (एडीएम) नगर को अधिकृत किया गया है। प्रदेश के बाहर के राज्यों तक जाने के लिए विशेष मामलों में ई-पास डीएम जारी करेंगे।
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