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Gorakhpur News: कोर्ट ने सुनाया फैसला, हत्या कर शव छिपाने में दो को आजीवन कारावास

Thu, 26 Jan 2023 10:02 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 26 Jan 2023 10:02 AM IST
सार

10 दिसंबर 2014 की शाम करीब छह बजे अभियुक्तगण वादी की लड़की रीतम को फोन करके बुलाए और उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर भगा ले गए। अभियुक्तों ने वादी की लड़की की हत्या कर लाश छिपाने के उद्देश्य से ग्राम अयोध्या चक रेलवे लाइन ट्रैक पर डाल दिए।

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Life imprisonment to two for killing and hiding dead body
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया।

विस्तार

हत्या कर शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के ग्राम विलारी निवासी अभियुक्त नीरज यादव व रूपेश साहनी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी रामसिंह यादव चौरीचौरा थाना क्षेत्र के ग्राम केवला चक का निवासी है।
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10 दिसंबर 2014 की शाम करीब छह बजे अभियुक्तगण वादी की लड़की रीतम को फोन करके बुलाए और उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर भगा ले गए। अभियुक्तों ने वादी की लड़की की हत्या कर लाश छिपाने के उद्देश्य से ग्राम अयोध्या चक रेलवे लाइन ट्रैक पर डाल दिए। अगले दिन इसकी सूचना वादी को हुई तो उसने मुकदमा दर्ज कराया था।

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