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गोरखपुर: कोरोना जांच प्रमाण पत्र होगा तभी खुलेगी दुकान, प्रशासन ने जारी किया ये निर्देश

Fri, 18 Sep 2020 01:17 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 18 Sep 2020 01:17 PM IST
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Instructions issued by administration for shopkeepers will corona test certificate in Gorakhpur
फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला।

उत्तर प्रदेश के गोरखरपुर जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है। छोटे से लेकर बड़े दुकानदारों व प्रतिष्ठानों तक के कर्मियों और दुकान मालिकों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा। बिना करोना जांच कराएं दुकान नहीं खोल सकेंगे।

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जानकारी के मुताबिक, कोरोना जांच के बाद प्रमाण पत्र दुकान पर चस्पा करने होंगे। इसके लिए शहर के सभी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना जांच के लिए कैंप भी लगाया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से शहर के सभी मोहल्ले और बाजारों में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
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डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए यह नई पहल की गई है। अगर कोई दुकानदार या प्रतिष्ठान ऐसा नहीं करता है तो उसके दुकान को सीज किया जाएगा। दुकान पर कोरोना जांच का प्रमाण पत्र चस्पा जरूर होना चाहिए।
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सीएमओ डॉ श्रीकांत तिवारी ने बताया की प्रशासन की ओर से यह पहल शुरू की गई है। इससे काफी हद तक संक्रमण रुकेगा। दुकान पर सामान खरीदने से पहले जिम्मेदार नागरिक एक बार यह जरूर चेक कर लें कि दुकानदार कोरोना जांच प्रमाण पत्र अपने दुकान पर चस्पा किया या नहीं। इससे संक्रमण रुकेगा और लोगों में इसे लेकर जागरूकता भी आएगी।

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