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बैंक अपडेट: चेक बाउंस होने पर बकाएदार पर लगेगा 500 रुपये जुर्माना, बनाया गया नया नियम
Wed, 09 Feb 2022 01:07 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 09 Feb 2022 01:07 PM IST
सार
नगर आयुक्त ने कर विभाग की समीक्षा के दौरान प्रावधान किया गया। 80 से ज्यादा फर्जी चेक जमा हुए, इसके बाद नियम बनाया गया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : pixabay
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विस्तार
चेक बाउंस होने पर अब बकाएदार को 500 रुपये जुर्माना देना होगा। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कर विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह प्रावधान किया है।
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मंगलवार को समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी में आया कि अब तक 80 से ज्यादा फर्जी चेक हुए जमा हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 20 से 25 फर्जी चेक वसूली बढ़ाने के लिए कंप्यूटर विभाग में दर्ज कराया गया है। इसके बाद नगर आयुक्त ने सभी निरीक्षकों को निर्देशित किया कि कंप्यूटर विभाग एवं लेखा विभाग से संपर्क कर फर्जी चेकों का मिलान कर लें तथा हर हाल में फर्जी चेक की वसूली सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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इस दौरान प्रावधान किया गया है कि अब सभी राजस्व एवं कर निरीक्षकों द्वारा फील्ड में कर वसूली के दौरान मैनुअल रसीद काटने की व्यवस्था बंद कर वसूली कार्य हैंडहेल्ड मशीन से किया जाए। वहीं, हैंडहेल्ड मशीन से टैक्स जमा करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए एचडीएफसी बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया।
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कर निरीक्षक मनोज तिवारी ने टैक्स जमा होने पर मोबाइल फोन पर मैसेज आने की व्यवस्था कराने का सुझाव दिया। बैठक में उप नगर आयुक्त, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, कर अधीक्षक, सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं राजस्व निरीक्षक आदि मौजूद रहे।