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Gorakhpur: गबन के आरोपी बिजली कर्मी की सेवा समाप्त, रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई

Tue, 26 Jul 2022 10:42 AM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 26 Jul 2022 10:42 AM IST
सार

मुख्य अभियंता एके सिंह ने कहा कि इफ्तेखार को गबन के आरोप में बर्खास्त किया गया है। अधीक्षण अभियंता की तरफ से उसका निलंबन पहले ही किया जा चुका था। आरोपी से गबन की धनराशि को ब्याज के साथ वसूला जाएगा।

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Electricity worker accused of embezzlement terminated
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

बिजली निगम वितरण खंड तृतीय में तैनात रहे कार्यकारी सहायक इफ्तेखार अहमद सिद्दीकी की सेवा समाप्त कर दी गई है। इफ्तेखार अहमद पर पद पर रहते हुए 40.02 लाख रुपये के गबन का आरोप है। तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच में इफ्तेखार को दोषी पाया। इसके बाद एमडी की ओर से जारी निर्देश पर अधीक्षण अभियंता शहरी ने कार्रवाई की।

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कारपोरेशन की तरफ से मार्च 2018 में ही मैनुअल रसीद को बंद कर सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। लेकिन, इफ्तेखार ने रसीद के माध्यम से बिल जमा करने के साथ अन्य विभागीय लेनदेन जारी रखा। अक्तूबर 2018 में कारपोरेशन ने मैनुअल रसीद बुक बंडल का हिसाब मांगा। जांच में करीब 15 रसीद बुक बंडल से गायब मिले।
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फरवरी 2020 में इफ्तेखार के पास से 15 रसीद बुक बंडल बरामद किए गए। मिलान करने पर इन रसीद बुक पर जमा 40.02 लाख रुपये निगम के खाते में जमा नहीं होने की बात सामने आई। निगम की तरफ से दोषी के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। विभागीय जांच के बाद सोमवार को इफ्तेखार की बर्खास्तगी की रिपोर्ट आ गई।
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ब्याज सहित कुल 75 लाख रुपये वसूले जाएंगे

जांच रिपोर्ट में इफ्तेखार अहमद पर कुल 75 लाख रुपये से अधिक की देनदारी तय की गई है। इसमें 40,02,948 रुपये गबन की धनराशि है। इसके अलावा ब्याज के तौर पर 35,88,569 रुपये वसूले जाएंगे। इसी तरह कुल 75,91,517 लाख रुपये की देनदारी आरोपी इफ्तेखार पर निर्धारित की गई है।

कैंट पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट

गबन मामले में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। क्षेत्राधिकारी कैंट की तरफ से मामले की चार्जशीट न्यायालय में जमा करवाई जा चुकी है।  

मुख्य अभियंता एके सिंह ने कहा कि इफ्तेखार को गबन के आरोप में बर्खास्त किया गया है। अधीक्षण अभियंता की तरफ से उसका निलंबन पहले ही किया जा चुका था। आरोपी से गबन की धनराशि को ब्याज के साथ वसूला जाएगा।
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