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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Deoria former MLC Ramu Dwivedi arrested with three henchmen in lucknow

यूपी: पढ़िए पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी की गिरफ्तारी की पूरी कहानी, देवरिया के हैं माफिया

Sat, 12 Jun 2021 07:27 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया।
अमर उजाला नेटवर्क, देवरिया। Published by: vivek shukla Updated Sat, 12 Jun 2021 07:27 PM IST
सार

न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल, लखनऊ सहित जिले के कई स्थानों पर पुलिस ने मारा छापा।

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Deoria former MLC Ramu Dwivedi arrested with three henchmen in lucknow
बसपा के पूर्व एमएलसी संजीव उर्फ रामू द्विवेदी। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रदेश के माफिया में चिह्नित बसपा के पूर्व एमएलसी देवरिया शहर के भुजौली कालोनी निवासी संजीव उर्फ रामू द्विवेदी को सदर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार की रात करीब डेढ़ बजे लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। जबकि तीन अन्य को पुलिस ने विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद सभी को दोपहर में न्यायालय में पेश किया। रिमांड मजिस्ट्रेट व सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट नूसरत जहां फारूखी ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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पुलिस पूर्व एमएलसी के नेटवर्क को खंगालने ने में जुट गई है। गिरफ्तार लोगों के अलावा भी करीब तीन लोगों को पुलिस हिरासत में लिया है। जो सीधे तौर आरोपी नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों के तार रामू से जुड़े हुए हैं। पुलिस कार्रवाई से उनके कई करीबी भूमिगत हो गए है।
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पुलिस सूत्रों के अनुसार, रात में करीब डेढ़ बजे सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी, खामपार एसओ घनश्याम सिंह और कोतवाली के एसएसआई विपिन मलिक पूर्व एमएलसी के लखनऊ स्थित धेनुमति अपार्टमेंट आवास पहुंचे। वहां से पुलिस उनको हिरासत में लेकर देवरिया के लिए रवाना हो गई। सुबह करीब सात बजे पुलिस उनको रामपुर कारखाना थाने लाई। वहां घंटों रखने के बाद शहर के कसया रोड स्थित एक गोशाला में बैठा दिया।
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वहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूर्व एमएलसी को जिला अस्पताल पहुंची। जबकि दूसरी तरफ उनसे जुड़े बरहज थाना क्षेत्र के गोपवापार निवासी कुणाल मल्ल, खुखुंदू थाना क्षेत्र के सुबीखर निवासी मनीष मिश्र और भुजौली कालोनी निवासी अश्विनी मणि तिवारी उर्फ बजरंगी को भी कोतवाली पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जिला अस्पताल पहुंची।

पूर्व एमएलसी और अन्य तीनों का मेडिकल कराने के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इन सभी लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में व्यापारी की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की गई है।

इस मामले में हुई गिरफ्तारी
रामू द्विवेदी और उनके सहयोगी कुणाल मल्ल, बजरंगी उर्फ अश्विनी मणि, मनीष मिश्रा आदि पर आरोप है कि वर्ष-2012 में मेहड़ा पुरवा थाना कोतवाली के व्यवसायी निकुंज अग्रवाल से 10 लाख रुपये व उसके एवज में जमीन की अवैध मांग की थी। बाद में वादी पर आपराधिक दबाव बनाते हुए प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट लगवा दी थी।

वादी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने  न्यायालय से अनुमति लेकर मुअसं 2230/2012 में धारा 386/323/504/506 भादवि की पुनर्विवेचना की और साक्ष्य प्राप्त होने पर यह कार्रवाई की है। जबकि एक अन्य मामला में रामू द्विवेदी और उसके सह-अभियुक्तों ने कारोबारी संजय केडिया और उनके साथ के कुछ लोगों पर 17 फरवरी 2014 में फायरिंग की थी। उसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली भी लगी थी।

इसमें आरोप है कि अवैध धन की मांग की गई थी। गोली लगने की पुष्टि होने के बावजूद धारा 307/384 भादवि का अपराध समाप्त करते हुए हल्की धाराओं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जबकि  विवेचना में गोली लगने तथा अवैध धन की मांग की पुष्टि होने पर थाना कोतवाली पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने पूर्व एमएलसी सहित अन्य को गिरफ्तार किया है।
 

पूर्व एमएलसी संजीव द्विवेदी उर्फ रामू द्विवेदी पर दर्ज केस

  • मुअस 168/1997 धारा 147/148/307 भादवि थाना हसनगंज, लखनऊ।
  • मुअसं 140/1998 धारा 307 भादवि थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
  • मुअसं 393/1998 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधि0 थाना हसनगंज, लखनऊ।
  • मुअसं 106/1999 धारा 302 भादवि थाना हजरतगंज, लखनऊ।
  • मुअसं 43/2003 धारा 110जी द0प्र0सं0 थाना चौरीचैरा, गोरखपुर।
  • मुअसं 2230/2012 धारा 386/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 158ए/2014 धारा 147/148/149/307/504/506/384 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।

मनीष मिश्रा का आपराधिक इतिहास (एचएस थाना खुखुन्दू )
  • मुअसं 2230/2012 धारा 386/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 158ए/2014 धारा 147/148/149/307/504/506/384 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 13/2007 धारा 307 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट, थाना खुखुन्दू, देवरिया।
  • मुअसं 230/2007 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम, थाना खुखुंदू, देवरिया।
  • मुअसं 45/2017 धारा 419/420/467/468/272/273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम, थाना खुखुंदू, देवरिया।
  • मुअसं 72/2017 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम, थाना खुखुंदू, देवरिया।
  • मुअसं 48/2019 धारा 419/420/467/468/471 व 60/63 आबकारी अधिनियम व 63/64 कापीराइट एक्ट थाना खुखुंदू, देवरिया।

कुणाल मल्ल का आपराधिक इतिहास
  • मुअसं 2230/2012 धारा 386/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 158ए/2014 धारा 147/148/149/307/504/506/384 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 2062/2012 धारा 147/148/279/323/324/338/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 2312/2012 धारा 147/323/356 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 565/2017 धारा 147/294/504/506 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 666/2016 धारा 147/148/308/323/342 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 675/2017 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधि0, थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 587/2017 धारा 147/148/149/323/336/307/504/506/427 भादिव थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 170/2014 धारा 3/25 आर्म ऐक्ट, थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 2077/2009 धारा 147/148/149/307/427/504/506 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 765/2007 धारा 143/188/332/353/504 भादवि व 123 लो0 प्र0 अधि0  थाना कोतवाली, देवरिया।

अश्विनी मणि तिवारी उर्फ बजरंगी का आपराधिक इतिहास
  • मुअसं 2077/2009 धारा 147/148/149/307/427/504/506 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 2230/2012 धारा 386/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 158ए/2014 धारा 147/148/149/307/504/506/384 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 565/2017 धारा 147/294/504/506 भादवि थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 587/2017 धारा 147/148/149/323/336/307/504/506/427 भादिव थाना कोतवाली, देवरिया।
  • मुअसं 675/2017 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधि0, थाना कोतवाली, देवरिया।

 
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