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गोरखपुर: नवजात की मौत में मां-बिन ब्याही बेटी पर गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ी, जल्द पर्दाफाश का दावा

Wed, 12 Jan 2022 05:51 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 12 Jan 2022 05:51 PM IST
सार

बड़हलगंज के मिश्रौलिया गांव में पोखरे किनारे नवजात को फेंके जाने का मामला। अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग, जल्द पर्दाफाश का दावा।

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death of newborn section of culpable homicide increased on mother-unmarried daughter
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

गोरखपुर जिले के बड़हलगंज के मिश्रौलिया में नवजात को मारकर फेंके जाने के मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बच्ची को जन्म देने वाली बिन ब्याही मां और उसकी मां को आरोपित बनाया है। हालांकि, पुलिस यह धारा जांच और लड़की के 161 बयान के आधार पर बढ़ाई है। कोर्ट में 164 के बयान के बाद इसमें कई और धाराएं बढ़ सकती हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरी घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा।

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जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को पुलिस मिश्रौलिया गांव में जांच के लिए पहुंची थी। जिस नर्सिंग होम में नवजात बच्ची का जन्म हुआ था, वहां के डॉक्टर के बयान के बाद पुलिस के हाथ बिन ब्याही मां बनी उस लड़की के बारे में जानकारी मिल गई, जो गुपचुप तरीके से नर्सिंग होम में प्रसव होने के बाद फरार हो गई थी। पुलिस उसके घर पहुंची और पूछताछ भी की।
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आरोपी लड़की ने साफ-साफ पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। घंटों जांच के बाद पुलिस उस युवक के घर भी पहुंची थी, जिससे लड़की के शारीरिक संबंध थे। युवक फरार बताया जा रहा है। बयान और जांच के आधार पर पुलिस ने पूरे प्रकरण में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ा दी है। अभी मामले की जांच जारी है। पुलिस जल्द ही बिन ब्याही मां का मेडिकल भी कराएगी ताकि उसके मां बनने का वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए जा सकें।
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बड़हलगंज इंस्पेक्टर उमेश कुमार वाजपेयी ने कहा कि विवेचना के दौरान गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ा दी गई है। नवजात को जन्म देने वाली लड़की और उसकी मां को इसका आरोपित बनाया गया है। मामले की जांच जारी है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा।

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