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दोस्तों से कराया था पत्नी का सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट ने पति की जमानत की नामंजूर

Thu, 21 Jan 2021 08:13 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 21 Jan 2021 08:13 PM IST
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Court dismissed husband bail after wife molested by friends in Gorakhpur
court - फोटो : अमर उजाला।

गोरखपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर दोस्तों और भाई के साथ मिलकर पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोपी बब्लू निषाद की जमानत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने नामंजूर कर दी है। उन्होंने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया है।

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बता दें कि पीड़िता की शादी बेलघाट इलाके के बब्लू के साथ चार मई 2020 को हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में पीड़िता का उत्पीड़न शुरू हो गया था। मांग पूरी न होने पर आरोपी पति अपने दोस्तों और भाई के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने लगा।
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15 मई 2020 को पीड़िता के पिता उसके ससुराल पहुंचे तो उसने उन्हें आपबीती बताई। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था। इस समय वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।
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इस मामले में अदालत के समक्ष अभियोजन का पक्ष रखते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने की दलील पेश की। बचाव पक्ष की भी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी नामंजूर करने का फैसला सुनाया।

 

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