फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Rouse Avenue Court grants bail to Sukesh Chandrasekhar in two-leaf symbol bribery case

Sukesh Chandrashekhar Grants Bail: महाठग सुकेश चंद्रशेखर को मिली जमानत, दो पत्ती सिंबल मामले में कोर्ट से राहत

Fri, 30 Aug 2024 06:02 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 30 Aug 2024 06:02 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सितंबर 2021 में धोखाधड़ी के मामलों में अपने साथी का समर्थन करने के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी, अभिनेता लीना मारिया पॉल को गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन
Rouse Avenue Court grants bail to Sukesh Chandrasekhar in two-leaf symbol bribery case
सुकेश चंद्रशेखर - फोटो : एएनआई

विस्तार

विज्ञापन

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को एआईएडीएमके के चुनाव चिह्न दो पत्ती को लेकर रिश्वत मामले में कथित सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी। इस जमानत के बावजूद चंद्रशेखर अपने खिलाफ चल रहे अन्य मामलों के कारण जेल में ही रहेंगे।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पारित आदेश में कहा कि चूंकि धारा 479 स्वतंत्रता की सर्वोपरि स्थिति को मान्यता देती है। इसका उद्देश्य आरोपी व्यक्तियों को बिना कार्यवाही के लंबे समय तक हिरासत में रखने से बचाना है। इसलिए ऐसी किसी भी व्याख्या से बचा जाना चाहिए, जो जेल के बजाय जमानत की श्रेष्ठता को खत्म करती हो। कुल मिलाकर आरोपी धारा 479 (1) और बीएनएसएस की धारा 479 के तीसरे प्रावधान के तहत जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

विज्ञापन

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में है। सुकेश ने यह रकम रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से वसूली थी।

सुकेश की पत्नी भी हुई थी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सितंबर 2021 में धोखाधड़ी के मामलों में अपने साथी का समर्थन करने के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी, अभिनेता लीना मारिया पॉल को गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन

कब तक नहीं आ पाएगा जेल से बाहर सुकेश
सुकेश चंद्रशेखर को अभी ईडी के पीएमएलए और दिल्ली पुलिस के मकोका मामले में जमानत नहीं मिली है, इसलिए तब तक उसे जेल से रिहाई नहीं मिल सकती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed