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Delhi NCR News: उत्तर प्रदेश समेत अन्य केंद्रों के लिए बृज भूषण शरण सिंह से महिला पहलवानों की अपील पर जवाब मांगा
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह से महिला पहलवानों द्वारा उनके बरी होने के खिलाफ दायर अपील पर जवाब मांगा है। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने चार महिला पहलवानों की अपील पर सुनवाई करते हुए बृज भूषण शरण सिंह और सह-अभियुक्त विनोद तोमर को नोटिस जारी किया। अदालत ने अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को निर्धारित की है।
ये चार महिला पहलवान मजिस्ट्रेट अदालत के 3 अगस्त के फैसले के खिलाफ सत्र अदालत पहुंची हैं, जिसमें बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया गया था। अपनी अपील में पहलवानों ने कहा है कि निचली अदालत का फैसला अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। अपील में यह भी कहा गया है कि अदालत ने छोटी-छोटी गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर पूरा मामला खारिज कर दिया, जबकि गवाहों के बयान पूरे मामले को मजबूत करते थे।
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नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह से महिला पहलवानों द्वारा उनके बरी होने के खिलाफ दायर अपील पर जवाब मांगा है। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने चार महिला पहलवानों की अपील पर सुनवाई करते हुए बृज भूषण शरण सिंह और सह-अभियुक्त विनोद तोमर को नोटिस जारी किया। अदालत ने अगली सुनवाई 9 अक्तूबर को निर्धारित की है।
ये चार महिला पहलवान मजिस्ट्रेट अदालत के 3 अगस्त के फैसले के खिलाफ सत्र अदालत पहुंची हैं, जिसमें बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया गया था। अपनी अपील में पहलवानों ने कहा है कि निचली अदालत का फैसला अनुमानों और अटकलों पर आधारित है। अपील में यह भी कहा गया है कि अदालत ने छोटी-छोटी गलतियों पर ध्यान केंद्रित कर पूरा मामला खारिज कर दिया, जबकि गवाहों के बयान पूरे मामले को मजबूत करते थे।
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