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किसान आंदोलन: सीमाओं पर लगे बैरियर हटाने पर विचार करे सरकार

Mon, 15 Mar 2021 11:53 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 15 Mar 2021 11:53 PM IST
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high court asks authorities to treat petition as representation to remove barriers from roads
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली सीमाओं पर लगे बैरियर को हटाने की मांग वाली याचिका पर प्रतिवेदन के रूप में विचार करने का निर्देश संबंधित सरकारी अधिकारियों को दिया है। याचिका दायर कर किसान आंदोलन के कारण लगाए गए बैरियर हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे इस पर प्रतिवेदन के रूप में विचार करें और केस के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पर नियमानुसार निर्णय लें।
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पेश याचिका दायर कर अधिवक्ता हिमांशु कौशिक ने किसान आंदोलन के कारण राजधानी की सीमाओं व सड़कों पर लगे गैर जरूरी बैरिकेड और बाधाओं को हटाने का निर्देश देने का आग्रह किया था। याचिका में भारी वाहनों के लिए अलग लेन और रूट निर्धारित करने तथा ट्रैफिक को सुचारु रूप से चलने देने का निर्देश अधिकारियों को देने का आग्रह किया गया था।
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याचिका में कहा गया था कि राजधानी के वैकल्पिक रास्तों पर पीक आवर्स में वाहनों का भारी दबाव और जाम रहता है। इसलिए वहां पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की तैनाती का भी निर्देश दिया जाए। ये भी कहा दिल्ली की सीमाओं पर किसान 26 नवंबर 2020 से धरना दे रहे हैं जिससे दिल्ली और पड़ोसी शहरों में पर्यावरण खराब हुआ है। - एजेंसी
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