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छात्रों के आधार डाटा के खिलाफ याचिका पर बुधवार को होगी सुनवाई
Updated Fri, 21 Sep 2018 02:40 AM IST
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छात्रों के डाटा जमा कराने के खिलाफ याचिका पर 26 को होगी सुनवाई
नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों के छात्रों व अभिभावकों का डाटा जमा कराने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए अन्य पीठ को सौंप दिया है। अब इस मामले में 26 सितंबर को सुनवाई होगी।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 11 सितंबर को अधिसूचना जारी कर सरकारी स्कूलों के 87 लाख छात्रों का आधार व वोटर आई कार्ड का डाटा 21 सितंबर तक एकत्र करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने इसके खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए अन्य पीठ के समक्ष भेज दिया है। यह याचिका राजकीय विद्यालय अध्यापक एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा ने दायर किया है।
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नई दिल्ली। सरकारी स्कूलों के छात्रों व अभिभावकों का डाटा जमा कराने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए अन्य पीठ को सौंप दिया है। अब इस मामले में 26 सितंबर को सुनवाई होगी।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 11 सितंबर को अधिसूचना जारी कर सरकारी स्कूलों के 87 लाख छात्रों का आधार व वोटर आई कार्ड का डाटा 21 सितंबर तक एकत्र करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की खंडपीठ ने इसके खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए अन्य पीठ के समक्ष भेज दिया है। यह याचिका राजकीय विद्यालय अध्यापक एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा ने दायर किया है।
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