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प्रदूषण फैलाने और अवैध विज्ञापन लगाने पर 11.4 लाख का जुर्माना

Wed, 03 Nov 2021 12:08 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 03 Nov 2021 12:08 AM IST
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11.4 lakh fine for spreading pollution and placing illegal advertisements
नोएडा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण फैलाने पर 8.37 लाख और अवैध विज्ञापन लगाने पर 3.03 लाख रुपये का जुर्माना प्राधिकरण ने अलग-अलग एजेंसियों पर लगाया है। प्राधिकरण की ओर से वर्क सर्किल-2 में प्रदूषण संबंधी नियमों की अवहेलना पर दो मामलों में 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह से वर्क सर्किल-3 की ओर से कूड़ा फैलाने के संबंध में नियम तोड़ने पर 8 मामलों में 70 हजार का जुर्माना लगाया गया। वर्क सर्किल-5, 6, 8 व 9 की ओर से निर्माण कार्य में नियम तोड़ने पर 5 मामलों में 7.35 लाख का जुर्माना लगाया गया।
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इस तरह से कुल 8.37 लाख का जुर्माना प्राधिकरण ने लगाया। इसके अलावा प्राधिकरण ने अवैध विज्ञापन लगाने के मामले में एसआर 73 एवेन्यू पर 32400, एमओएफ जिम पर 25920, द लिविंग ट्रेंड पर 51840, एपेक्स मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल पर 25920, एस्क्लेपस अस्पताल पर 51840, ट वाश हंट पर 25920, एनी टाइम फिटनेस पर 18225, परफेक्ट फिटनेस पर 32400, रॉयल फॉर्म हाउस पर 12960, पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स पर 25920 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह से अवैध विज्ञापन मामले में प्राधिकरण ने कुल 3.03 लाख का जुर्माना लगाया।
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