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पत्नी की हत्या के दोषी को दस साल की कैद

Thu, 01 Aug 2019 11:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Aug 2019 11:03 PM IST
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10 years jail in case of wife s murder case
पत्नी की हत्या के दोषी को दस साल की कैद
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नूंह। पत्नी की हत्या के दोषी नाबालिग को अदालत की एडिशनल सेशन जज रजनी यादव ने बृहस्पतिवार को दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद उसे स्पेशल जुवेनाइल होम सोनीपत भेज दिया गया है। 18 अक्तूबर 2017 को पुन्हाना के गांव घीडा निवासी ताहिर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी मनीषा की शादी गांव अलावलपुर में हुई थी। शादी में उसने अपनी हैसियत से अधिक खर्च कर दहेज दिया था, लेकिन बेटी की ससुराल वाले शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे। वे शादी के बाद से ही उनकी बेटी को और अधिक दहेज लाने के लिए परेशान करते थे। शादी के बाद लड़की को एक महंगी कार लाने के लिए परेशान करते थे। रोज-रोज के अत्याचार से तंग आकर बेटी ने आपबीती पिता को बताई तो वह उसके ससुराल गया तथा अपनी पगड़ी उतार कर उनके पैरों में रख दी, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे और कहा कि दहेज में कार नहीं देंगे तो वह उनकी बेटी के साथ मारपीट करने के साथ उसे जान से मार देंगे, उन्हें किसी से पता चला कि 17 अक्तूबर 2017 को उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। सूचना मिलते ही वह गांव पहुंचे तो पता लगा कि उनकी बेटी का शव नूंह अस्पताल में रखा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि गांव अलावलपुर में एक शादीशुदा लड़की की हत्या कर दी गई है, जिस पर वे गांव पहुंचे तो देखा कि मृतका को चारपाई पर लिटाया गया था। छत के कुंदे पर एक दुपट्टा बंधा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नूंह अस्पताल भेज दिया। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मृतकाके पति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे नाबालिग करार दिया। जघन्य अपराध के कारण उस पर व्यस्क की तरह केस चलाया गया था। ट्रायल के दौरान सबूतों के आधार पर दस साल कैद की सजा सुनाई गई।
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