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Delhi : बगैर जियो टैगिंग संपत्ति कर में छूट नहीं, अभी 31 जनवरी तक है मोहलत, मोबाइल एप लॉन्च
Wed, 06 Dec 2023 06:27 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 06 Dec 2023 06:27 AM IST
सार
निगम ने हर तरह की संपत्तियों की जियो टैगिंग को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे लोग जिन्होंने 31 जनवरी तक अपनी संपत्तियों को जियो टैग नहीं कराया तो 30 जून तक अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्हें कर के एकमुश्त अग्रिम भुगतान पर 10 फीसदी की मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
संपत्ति कर में अब तभी छूट मिलेगी जब जियो टैगिंग होगी। निगम ने हर तरह की संपत्तियों की जियो टैगिंग को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे लोग जिन्होंने 31 जनवरी तक अपनी संपत्तियों को जियो टैग नहीं कराया तो 30 जून तक अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्हें कर के एकमुश्त अग्रिम भुगतान पर 10 फीसदी की मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिलेगा। निगम ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे अपनी संपत्ति की जियो-टैगिंग की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें।
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गैर आवासीय संपत्तियों का निगम अधिकारी खुद जाकर जियो टैगिंग कर रहे हैं। लेकिन करदाताओं की सबसे अधिक जिम्मेदारी है कि उनकी संपत्ति की जियो टैगिंग हो जाए। यदि किसी संपत्ति को एमसीडी अधिकारियों द्वारा पहले ही जियो टैग किया गया है, तो उसे दोबारा जियो टैग करने की जरूरत नहीं है।
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दिल्ली नगर निगम ने साफ किया है कि वे सभी संपत्ति मालिक जो एमसीडी के संपत्ति कर पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें अपनी संपत्तियों को पंजीकृत कराना होगा, यूपीआईसी जनरेट करना होगा और इसके बाद अपनी संपत्तियों को जियो टैग करना होगा। यदि संपत्ति मालिक 31 जनवरी तक अपनी संपत्तियों को पंजीकृत करने में विफल रहते हैं तो दिल्ली नगर निगम कर वसूली के लिए कानूनी उपाय करेगा और ऐसे बकायेदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएगा।
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जियो टैगिंग से संपत्ति को मिलेगी पहचान
संपत्तियों की जियो टैगिंग से हरएक संपत्ति की स्थान के हिसाब से उसकी पहचान मिलेगी और इससे निगम को नागरिकों को सेवाएं पहुंचाने में आसानी होगी। संपत्तियों की जियो टैगिंग से जीआईएस मानचित्र पर एक संपत्ति को निश्चित अक्षांश देशांतर स्थिति मिलेगी।
टैगिंग के लिए एप लॉन्च
एमसीडी ने सभी आवासीय और गैर-आवासीय संपत्तियों की जियो-टैगिंग के लिए एक मोबाइल एप लॉन्च किया है। संपत्ति मालिकों को प्ले स्टोर से या वेबसाइट ttp://mcdonline.nic.in/mcdapp.html पर जाकर एप डाउनलोड करना होगा। फिर यूनिफाइड मोबाइल ऐप (यूएमए) खोलें और नागरिक विकल्प चुनें।
उसके बाद उपयोगकर्ता को लॉग इन करना होगा और फिर एक पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके जियो-टैगिंग के लिए यूपीआईसी का चयन करना होगा। फिर संपत्ति यूपीआईसी का चयन करें और एक्शन बटन पर जाएं और मानचित्र स्थान को पॉप अप करने के लिए जियो-टैगिंग पर क्लिक करें।