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Delhi NCR News: सीवर प्रबंधन पर एनजीटी सख्त, डीजेबी से मांगी रिपोर्ट
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- निर्देशों के पालन में देरी पर जताई नाराजगी, चार हफ्ते में जवाब देने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सीवर प्रबंधन के मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) पर सख्ती दिखाते हुए पूर्व आदेशों के अनुपालन पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज अहमद की पीठ के समक्ष हुई। अधिकरण की पीठ, जिसकी अध्यक्षता प्रकाश श्रीवास्तव कर रहे थे, ने कहा कि निर्देशों के पालन में अस्पष्टता और देरी स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई में सामने आया कि 7 नवंबर 2025 के आदेशों का पूर्ण पालन अब तक नहीं हुआ है। डीजेबी ने मैनहोल में अतिरिक्त केबल होने की बात मानी, लेकिन उसे हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं की गई। साथ ही, गली नंबर-6, जी ब्लॉक में सीवर पाइपलाइन बदलने के कार्य को लेकर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। एनजीटी ने सभी बिंदुओं पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को होगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सीवर प्रबंधन के मामले में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) पर सख्ती दिखाते हुए पूर्व आदेशों के अनुपालन पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल और डॉ. अफरोज अहमद की पीठ के समक्ष हुई। अधिकरण की पीठ, जिसकी अध्यक्षता प्रकाश श्रीवास्तव कर रहे थे, ने कहा कि निर्देशों के पालन में अस्पष्टता और देरी स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई में सामने आया कि 7 नवंबर 2025 के आदेशों का पूर्ण पालन अब तक नहीं हुआ है। डीजेबी ने मैनहोल में अतिरिक्त केबल होने की बात मानी, लेकिन उसे हटाने की कार्रवाई पूरी नहीं की गई। साथ ही, गली नंबर-6, जी ब्लॉक में सीवर पाइपलाइन बदलने के कार्य को लेकर भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। एनजीटी ने सभी बिंदुओं पर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई 2026 को होगी।