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गाजियाबाद के फाइव स्टार होटल और अस्पताल समेत कई को एनजीटी का नोटिस
Thu, 26 Sep 2019 03:09 AM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
Published by: Trainee Trainee
Updated Thu, 26 Sep 2019 03:09 AM IST
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
- फोटो : PTI
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गाजियाबाद के एक पांच सितारा होटल, एक अस्पताल समेत अन्य को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन्हें यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन्होंने हरित पट्टी क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है।
न्यायाधीश रघुवेंद्र एस राठौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कौशांबी में पांच सितारा होटल रेडिसन ब्लू, एंजल मेगा मॉल व यशोदा सुपर स्पेशियेलिटी अस्पताल और साहिबाबाद में डाबर इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। पीठ ने रजिस्ट्री को नोटिस देते हुए कहा कि वह इन सभी को कल तक नोटिस भेज दे।
एनजीटी का यह आदेश अधिकरण द्वारा अदालत आयुक्त नियुक्त की गईं अधिवक्ता प्रियंका स्वामी की रिपोर्ट और गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से पेश हुए वकील की दलीलें सुनने के बाद आया है। एनजीटी ने यह जानने के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की थी कि गाजियाबाद में हरित पट्टी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को लेकर उसके निर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं।
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मालूम हो कि ट्रिब्यूनल ने यह निर्देश अधिवक्ता शारिक अब्बास जैदी की याचिका पर दिए हैं। शाकिर ने याचिका दाखिल कर बताया था कि गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉपोरेशन द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर एनजीटी के आठ फरवरी के आदेशों की अनुपालना नहीं हो रही है।
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न्यायाधीश रघुवेंद्र एस राठौर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कौशांबी में पांच सितारा होटल रेडिसन ब्लू, एंजल मेगा मॉल व यशोदा सुपर स्पेशियेलिटी अस्पताल और साहिबाबाद में डाबर इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी। पीठ ने रजिस्ट्री को नोटिस देते हुए कहा कि वह इन सभी को कल तक नोटिस भेज दे।
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एनजीटी का यह आदेश अधिकरण द्वारा अदालत आयुक्त नियुक्त की गईं अधिवक्ता प्रियंका स्वामी की रिपोर्ट और गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से पेश हुए वकील की दलीलें सुनने के बाद आया है। एनजीटी ने यह जानने के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की थी कि गाजियाबाद में हरित पट्टी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को लेकर उसके निर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं।
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मालूम हो कि ट्रिब्यूनल ने यह निर्देश अधिवक्ता शारिक अब्बास जैदी की याचिका पर दिए हैं। शाकिर ने याचिका दाखिल कर बताया था कि गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉपोरेशन द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर एनजीटी के आठ फरवरी के आदेशों की अनुपालना नहीं हो रही है।