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चौटाला के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल
Fri, 26 Apr 2019 12:03 PM IST
पूजा त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 26 Apr 2019 12:03 PM IST
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ओम प्रकाश चौटाला
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में बृहस्पतिवार को ईडी ने पूरक आरोप पत्र पेश किया। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े इस मामले में एजेंसी ने जुलाई 2018 में मुख्य आरोप पत्र पेश किया था। अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की गई है।
राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कामिनी लाऊ के समक्ष ईडी ने केस की जांच में सामने आई चौटाला की संपत्तियों के विवरण के साथ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। ईडी का आरोप है कि चौटाला ने मई 1993 से मई 2006 के बीच भ्रष्टाचार व अवैध तरीके से 6.09 करोड़ कमाए और इसे संपत्ति के रूप में दिखाया।
इससे पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए चौटाला ने आय से अधिक छह करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। इस केस के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था।
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पैरोल याचिका पर सुनवाई नहीं
चौटाला की पैरोल याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की गई है। चौटाला ने बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दो माह की पैरोल मांगी है। वे जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में दस साल कैद की सजा काट रहे हैं।
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राउज एवेन्यू अदालत की विशेष न्यायाधीश कामिनी लाऊ के समक्ष ईडी ने केस की जांच में सामने आई चौटाला की संपत्तियों के विवरण के साथ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। ईडी का आरोप है कि चौटाला ने मई 1993 से मई 2006 के बीच भ्रष्टाचार व अवैध तरीके से 6.09 करोड़ कमाए और इसे संपत्ति के रूप में दिखाया।
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इससे पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए चौटाला ने आय से अधिक छह करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। इस केस के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था।
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पैरोल याचिका पर सुनवाई नहीं
चौटाला की पैरोल याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की गई है। चौटाला ने बीमार पत्नी की देखभाल के लिए दो माह की पैरोल मांगी है। वे जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में दस साल कैद की सजा काट रहे हैं।