फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Twenty years imprisonment to a youth accused of sexually abusing a girl

Gurugram News: बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी युवक को बीस साल का कारावास

Sat, 28 Sep 2024 10:55 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2024 10:55 PM IST
विज्ञापन
Twenty years imprisonment to a youth accused of sexually abusing a girl
बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी युवक को बीस साल का कारावास
विज्ञापन

- कोर्ट ने दोषी युवक पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की कोर्ट ने लगभग दो साल पहले चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी युवक के खिलाफ अगस्त-2022 में मामला दर्ज किया गया था।

17 अगस्त 2022 को सोहना शहर थाना पुलिस को चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके 23 वर्षीय आरोपी साहिल उर्फ बंटी निवासी बांध कालोनी सोहना को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाह व सबूतों के आधार बनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

----
प्रवीन कुमार
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed