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Gurugram News: बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी युवक को बीस साल का कारावास
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बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी युवक को बीस साल का कारावास
- कोर्ट ने दोषी युवक पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की कोर्ट ने लगभग दो साल पहले चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी युवक के खिलाफ अगस्त-2022 में मामला दर्ज किया गया था।
17 अगस्त 2022 को सोहना शहर थाना पुलिस को चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके 23 वर्षीय आरोपी साहिल उर्फ बंटी निवासी बांध कालोनी सोहना को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाह व सबूतों के आधार बनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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प्रवीन कुमार
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- कोर्ट ने दोषी युवक पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की कोर्ट ने लगभग दो साल पहले चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी युवक के खिलाफ अगस्त-2022 में मामला दर्ज किया गया था।
17 अगस्त 2022 को सोहना शहर थाना पुलिस को चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके 23 वर्षीय आरोपी साहिल उर्फ बंटी निवासी बांध कालोनी सोहना को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाह व सबूतों के आधार बनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कैद व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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प्रवीन कुमार