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गुरुग्राम हिट एंड रन केस: शातिर कल्याण और लवनीश को लेकर एक और खुलासा, अलग-अलग दावे से पुलिस के सामने नई चुनौती

Sat, 19 Sep 2026 09:25 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 19 Sep 2026 09:25 AM IST
सार

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोडरोज मामले में पता बताने के नाम पर आरोपियों ने बार-बार गुमराह किया। आरोपी कल्याण और लवनीश साथियों के ठिकानों को लेकर एसआईटी को अलग-अलग बयान देते रहे। रविवार सुबह महिला राइडर सिया अपने साथियों के साथ गोल्फ कोर्स रोड से जा रही थीं। आरोप है कि सफेद रंग की कार में सवार युवकों ने उनका पीछा किया और विरोध करने पर जानबूझकर बाइक को टक्कर मार दी थी।

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Gurugram hit and run case Accused repeatedly misled investigators regarding address
Gurugram hit and run case - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारने के मामले में गिरफ्तार आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश काफी शातिर हैं। ये कहना है केस की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) का। एसआईटी की ओर से शुक्रवार को रिमांड खत्म होने पर दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।


दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस दौरान अदालत को एसआईटी ने बताया कि आरोपियों ने अपने साथियों के पते बताने में बार-बार पुलिस टीम को गुमराह किया। 
Gurugram hit and run case Accused repeatedly misled investigators regarding address
आरोपी कल्याण बैंसला - फोटो : अमर उजाला
बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर साथियों के सही पते बताए। इसके बाद बाकी दो युवकों तक टीम पहुंच सकी। ये दोनों फरीदाबाद के सेक्टर-37 निवासी श्रीनाथ विश्वकर्मा और पलवल निवासी अनूप कुमार अवस्थी हैं। 

 
Gurugram hit and run case Accused repeatedly misled investigators regarding address
आरोपी कल्याण बैंसला - फोटो : सोशल मीडिया
बता दें कि रविवार को हई वारदात के बाद वीडियो वायरल हुई तो मामले में सोमवार को सेक्टर-56 थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 281, 125, 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। फिर सीसीटीवी फुटेज जांचने के बाद पुलिस ने केस में हत्या के प्रयास की धारा बीएनएस 109(1) जोड़ी।

 
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Gurugram hit and run case Accused repeatedly misled investigators regarding address
आरोपी कल्याण बैंसला - फोटो : सोशल मीडिया
बाद में दिल्ली जाकर महिला बाइक सवार के बयान लिए और केस में बीएनएस की धारा 78, 79 भी जोड़ी गई। बता दें कि आरोपी की ओर से वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने घटना को लेकर अपना पक्ष रखा था। बाद में बाइक सवार युवती सिया ने भी वीडियो जारी कर आरोपी के आरोपों को गलत बताया था।
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Gurugram hit and run case Accused repeatedly misled investigators regarding address
सड़क पर घिसटती बाइक राइडर शिवानी उर्फ सिया - फोटो : वीडियो ग्रैब
प्रत्यक्षदर्शियों को बनाया जा रहा जांच का हिस्सा
पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश से पूछताछ के दौरान घटना से जुड़े तथ्यों और उनके बयानों की पड़ताल की। जांच के दौरान पुलिस का फोकस घटना के वास्तविक क्रम को सामने लाने और आरोपियों के बयानों की साक्ष्यों से पुष्टि करने पर रहा। 

 
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