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Gurugram News: बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माने को अदालत ने ठहराया सही

Fri, 17 Oct 2025 12:35 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 12:35 AM IST
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The court upheld the fine imposed for electricity theft.
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। बिजली चोरी पर लगाए गए जुर्माने के विरोध में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने बिजली चोरी पर लगे जुर्माने को सही माना है। यह आदेश सिविल जज रशमीत कौर की अदालत ने दिया है।

रामपुरा निवासी रविंद्र ने अदालत में दायर की याचिका में बताया कि 25 जनवरी 2022 को उन पर बिजली निगम की तरफ से बिजली चोरी करने के नाम पर 1.77 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बिजली निगम की तरफ से कहा गया था कि तीन जनवरी को जांच गई थी कि उसमें मीटर के साथ छेड़छाड़ करने पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने जुर्माने की राशि भरने के बाद अदालत में याचिका दायर की थी।
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बिजली निगम की तरफ से दलील दी गई कि नियमों के अनुसार ही उनके मीटर की जांच की गई थी। मीटर की लैब में हुई जांच में छेड़छाड़ की पुष्टि हुई थी। इस पर निगम की तरफ से जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बिजली चोरी के जुर्माने का सही पाया है।
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