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Gurugram News: 15 दिन में खराब हो गए जूते, मुआवजे के साथ रकम लौटाने का आदेश
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15 दिन में ही जूते की सिलाई उधड़नी हो गई थी शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नामी कंपनी के जूते 15 दिन में ही खराब हो गए। कंपनी की ओर से सुनवाई नहीं होने पर उपभोक्ता आयोग में गुहार लगाई। आयोग ने कंपनी को मुआवजे के साथ जूते के रुपये वापस देने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-4 निवासी हर्षित ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि 28 जनवरी 2024 को सेक्टर-14 से नाइकी कंपनी के स्टोर से 3,298 और 3,196 रुपये में दो जोड़ी जूते खरीदे थे। उनका कहना था कि जूते खरीदने के 15 दिन के अंदर ही जूते की सिलाई उधड़नी शुरू हो गई थी। उन्होंने इसकी शिकायत कंपनी से भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने आयोग में याचिका दायर की। नाइकी कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी पक्ष नहीं रखा गया। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि कंपनी 6,495 रुपये याचिका दायर करने की तिथि से 9 प्रतिशत की दर से वापस करें। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई परेशानी हो देखते हुए 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये दिए जाएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नामी कंपनी के जूते 15 दिन में ही खराब हो गए। कंपनी की ओर से सुनवाई नहीं होने पर उपभोक्ता आयोग में गुहार लगाई। आयोग ने कंपनी को मुआवजे के साथ जूते के रुपये वापस देने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-4 निवासी हर्षित ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि 28 जनवरी 2024 को सेक्टर-14 से नाइकी कंपनी के स्टोर से 3,298 और 3,196 रुपये में दो जोड़ी जूते खरीदे थे। उनका कहना था कि जूते खरीदने के 15 दिन के अंदर ही जूते की सिलाई उधड़नी शुरू हो गई थी। उन्होंने इसकी शिकायत कंपनी से भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने आयोग में याचिका दायर की। नाइकी कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी पक्ष नहीं रखा गया। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि कंपनी 6,495 रुपये याचिका दायर करने की तिथि से 9 प्रतिशत की दर से वापस करें। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई परेशानी हो देखते हुए 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये दिए जाएं।
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