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Gurugram News: 15 दिन में खराब हो गए जूते, मुआवजे के साथ रकम लौटाने का आदेश

Sun, 28 Sep 2025 06:11 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 28 Sep 2025 06:11 AM IST
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Shoes got damaged in 15 days, order to return the money along with compensation
15 दिन में ही जूते की सिलाई उधड़नी हो गई थी शुरू
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नामी कंपनी के जूते 15 दिन में ही खराब हो गए। कंपनी की ओर से सुनवाई नहीं होने पर उपभोक्ता आयोग में गुहार लगाई। आयोग ने कंपनी को मुआवजे के साथ जूते के रुपये वापस देने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।

सेक्टर-4 निवासी हर्षित ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि 28 जनवरी 2024 को सेक्टर-14 से नाइकी कंपनी के स्टोर से 3,298 और 3,196 रुपये में दो जोड़ी जूते खरीदे थे। उनका कहना था कि जूते खरीदने के 15 दिन के अंदर ही जूते की सिलाई उधड़नी शुरू हो गई थी। उन्होंने इसकी शिकायत कंपनी से भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने आयोग में याचिका दायर की। नाइकी कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी पक्ष नहीं रखा गया। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि कंपनी 6,495 रुपये याचिका दायर करने की तिथि से 9 प्रतिशत की दर से वापस करें। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई परेशानी हो देखते हुए 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये दिए जाएं।
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