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Gurugram News: रहेजा के प्रबंधक निदेशक को गैर जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी

Wed, 20 Dec 2023 01:22 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 20 Dec 2023 01:22 AM IST
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Raheja's managing director warned against issuing non-bailable warrant
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तीसरी बार अनुपस्थित रहने पर
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जताई नाराजी


9 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के जस्टिस बिनॉय कुमार ने रहेजा डेवलपर्स मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान रहेजा डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक नवीन रहेजा अनुपस्थित रहे। इस पर जस्टिस बिनॉय कुमार ने कहा कि वह लगातार तीसरी बार सुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सेक्शन 72 के तहत उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। आयोग ने नौ जनवरी के लिए अगली सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की है। इस सुनवाई पर नवीन रहेजा को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर आयोग ने गैर जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी भी दी है।
लगभग 50 से अधिक होम बायर्स बीते चार साल से न्यायालय में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के अधिवक्ता सिद्धार्थ ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि आदेश अनुसार अगली सुनवाई में उपभोक्ताओं को पेमेंट देने का निर्धािरित शेड्यूल साथ लाएंगे। होम बायर्स उपभोक्ताओं के अधिवक्ता पारोलिया ने तर्क दिया कि रहेजा सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित नहीं होने पर पुलिस उपायुक्त और पुलिस आयुक्त दिल्ली को सूचित करते हुए एक गैर जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए। इस दौरान एहतियातन उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए।
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न्यायमूर्ति कुमार ने घर खरीदार के वकील से सहमति जताते हुए अगली सुनवाई पर नवीन रहेजा की व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए। इसके साथ ही एक विस्तृत भुगतान योजना के साथ नवीन रहेजा द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामा प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए। न्यायमूर्ति ने सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक महत्वपूर्ण अग्रिम भुगतान अदालत में जमा करने के भी आदेश दिए। उन्होंने आगे कहा कि आदेश की अनुपालना न होने पर संबंधित के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा। साथ ही उनका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है।
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