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Gurugram News: स्कूटी न सही कराई और न लौटाई, अब ब्याज समेत देने होंगे 69 हजार

Wed, 12 Nov 2025 01:10 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 01:10 AM IST
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Neither did he get the scooter repaired nor did he return it, now he will have to pay Rs 69,000 including interest.
आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी की गलती मानी
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। इलेक्ट्रिक स्कूटी में तकनीकी खराबी आने के बाद ठीक करके वापस न करने पर स्कूटी कंपनी महिला को 69 हजार रुपये ब्याज समेत वापस करेगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है।



भीम नगर निवासी मीनाक्षी ने आयोग में दायर की याचिका में बताया था कि उन्होंने सात दिसंबर 2021 को एम्पीयर व्हीकल्स मैग्नस एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटी 69 हजार रुपये में खरीदी थी। उन्होंने बताया कि छह अगस्त 2022 को पति स्कूटी चला रहे थे। उसी दौरान उसमें तकनीकी खराबी आने से स्कूटी बंद हो गई थी। उन्होंने सर्विस सेंटर में स्कूटी ठीक होने के लिए भेज दी थी। उसके बाद कंपनी की तरफ से न तो स्कूटी ठीक होने के बारे में और न ही कब स्कूटी वापस करेंगे इसके बारे में बताया गया।
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उन्होंने कंपनी को ई-मेल से भी शिकायत दी लेकिन कोई भी जानकारी नहीं दी गई। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी की गलती मानते हुए आदेश दिया है कि स्कूटी कंपनी महिला को 69 हजार रुपये नौ प्रतिशत की दर से वापस करे। जिस दिन शिकायतकर्ता से कंपनी ने रुपये लिए थे उसी दिन से ब्याज देना होगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 25 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 10 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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