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बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को तत्काल हटाया जाए: मंडलायुक्त

Wed, 21 Aug 2024 04:37 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Aug 2024 04:37 AM IST
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Hoardings, banners, posters put up without permission should be removed immediately: Divisional Commissioner
संबंधित वार्ड की प्रत्येक दिन दो से तीन घंटे की विजिट अवश्य करें नोडल अधिकारी
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अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। विधान सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त के नेतृत्व में मंगलवार शाम को प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक हुई। जिसमें मंडलायुक्त रमेश चंद्र बिधान ने कहा कि जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति के लगाए गए चुनाव प्रचार से संबंधित सभी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि को तत्काल हटाया जाए। उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत गुरुग्राम नगर निगम तथा पंचायत विभाग के अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया में शहर की सफाई व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। संबंधित कर्मचारियों द्वारा जो भी होर्डिंग व बैनर्स उतारे जाए उसका उचित तरीके से निष्पादन अवश्य किया जाए।


मंडलायुक्त ने लघु सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन विभाग की ओर से जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में चुनाव प्रचार सामग्री लगाने के लिए जो स्थान निर्धारित किए गए हैं, केवल वहीं पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग आदि लगाए जा सकते हैं। इसकी सूची विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी से ली जा सकती है। किसी भी सरकारी भवन की दीवार पर चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री नहीं लगी होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर भी चुनिंदा जगहों पर यह सामग्री लगाई जा सकती है।
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बैठक में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रचार होर्डिंग व बैनर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्धारित किए गए स्थानों पर ही लगाने होंगे, जिनकी अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस अवसर पर निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़, अतिरिक्त आयुक्त बलप्रीत सिंह सहित नगर निगम व जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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