फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   आरोपी शैफाली को अदालत से मिली जमानत

आरोपी शैफाली को अदालत से मिली जमानत

Sun, 25 Nov 2018 06:31 PM IST
Updated Sun, 25 Nov 2018 06:31 PM IST
विज्ञापन
आरोपी शैफाली को अदालत से मिली जमानत
गर्भवती शैफाली को अदालत से जमानत मिली
विज्ञापन

गुरुग्राम। अंसल वैली व्यू सोसायटी की 8वीं मंजिल से फेंक कर पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी शैफाली को अदालत से जमानत मिल गई है। उसे जमानत मेडिकल आधार पर मिली है। याचिका में उसने समय से पहले प्रसव होने की आशंका जताई है जिसके आधार पर उसे दो महीने के लिए जमानत दी गई है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसे देश से बाहर जाने की अनुमति प्रदान नहीं की है। उधर, वारदात में संलिप्त तीसरा आरोपी अमित चौहान अब तक फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापामारी कर रही है। उसने अपने भाई विक्रम को अपनी भाई दीपिका की हत्या करने के लिए टिप्स दिए थे।

करवाचौथ की रात को अंसल वैली व्यू सोसायटी निवासी विक्रम चौहान ने पत्नी दीपिका को 8वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया था। मामले में पुलिस ने विक्रम चौहान को गिरफ्तार कर तीन दिन की रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान विक्रम की प्रेमिका शैफाली तिवारी के मामले में संलिप्त होने की जानकारी मिली थी। जांच में पुलिस को गूगल चैट से अहम सुराग हाथ लगे थे। जिसके बाद शैफाली को गिरफ्तार किया था। जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया था, वह 6 महीने की गर्भवती थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed