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Gurugram News: संपत्ति कर न भरने वालों पर शिकंजा, आठ डिफॉल्टरों को नोटिस जारी

Thu, 30 Jul 2026 05:06 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jul 2026 05:06 PM IST
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Crackdown on property tax defaulters; notices issued to eight defaulters.
एक माह के भीतर नहीं भरने पर दूसरा नोटिस जारी कर सील करने की चेतावनी
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम ने संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम ने आठ बड़े डिफॉल्टरों को नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों में 31 अगस्त 2026 तक बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। एक माह के भीतर संपत्ति कर नहीं देने पर इन भवन मालिकों को दूसरी नोटिस जारी कर उसे सील किया जाएगा। नगर निगम की टीम की ओर से इन्हें भवनों की दीवारों पर चस्पा किया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


भवन मालिकों की ओर से अगर तय समय सीमा तक बकाया संपत्ति कर जमा नहीं कराया गया तो संबंधित संपत्तियों को अटैच, सील व सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से वसूली की जाएगी। यह कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 87-बी, 129 एवं 130 के तहत की जा रही है। जोन-8 क्षेत्र के जोनल टैक्सेशन अधिकारी पंकज कुमार, कृष्ण, दीपक और कमल की टीम ने ये नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में संपत्ति मालिकों से किसी भी न्यायालयीन मामले या स्थगन आदेश की जानकारी तत्काल निगम को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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जारी नोटिसों में विभिन्न व्यावसायिक एवं निजी संपत्तियों के स्वामियों को करोड़ों रुपये के बकाया भुगतान का अंतिम अवसर दिया गया है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा संपत्ति कर वसूली अभियान लगातार चलाया जा रहा है। निगम का उद्देश्य कर संग्रहण को बढ़ाना है। इससे शहर में सड़क, सीवरेज, जल निकासी, स्वच्छता तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी।
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नागरिकों से समय पर संपत्ति कर जमा करने की अपील की है। संपत्ति कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग शहर के विकास और बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया जाता है। बकाया भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दें। ऐसा न करने पर संपत्ति अटैच, सील एवं नीलाम करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। -प्रदीप दहिया, आयुक्त, नगर निगम
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