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भोलू की अंतरिम जमानत पर 19 को होगी सुनवाई
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गुरुग्राम। भोलू की पढ़ाई के लिए दायर अंतरिम जमानत की याचिका पर मंगलवार को जुवेनाइल बोर्ड ने सुनवाई की। इस दौरान प्रिंस के पिता व सीबीआई ने बोर्ड के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया है। करीब 30 मिनट तक दोनों पक्षों को सुनने के बाद बोर्ड ने सुनवाई के लिए 19 जनवरी निश्चित की है।
भोलू ने 12वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक महीने की अंतरिम जमानत की याचिका 8 जनवरी को दायर की थी। भोलू ने याचिका में कहा है कि उसका परीक्षा केंद्र मेवात में है। उसे परीक्षा की तैयारी करने व परीक्षा देने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत दी जाए। इस मामले में प्रिंस के पिता बरुण चंद ठाकुर व सीबीआई के अधिकारी ने मंगलवार को बोर्ड के समक्ष पेश होकर जवाब दाखिल किया है।
प्रिंस के पिता के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भोलू का परीक्षा केंद्र बदलने के आदेश दिए हुए हैं। इसके अलावा 30 जून 2020 को उच्च न्यायालय ने भोलू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बोर्ड ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जनवरी निश्चित की है।
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भोलू ने 12वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक महीने की अंतरिम जमानत की याचिका 8 जनवरी को दायर की थी। भोलू ने याचिका में कहा है कि उसका परीक्षा केंद्र मेवात में है। उसे परीक्षा की तैयारी करने व परीक्षा देने के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत दी जाए। इस मामले में प्रिंस के पिता बरुण चंद ठाकुर व सीबीआई के अधिकारी ने मंगलवार को बोर्ड के समक्ष पेश होकर जवाब दाखिल किया है।
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प्रिंस के पिता के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भोलू का परीक्षा केंद्र बदलने के आदेश दिए हुए हैं। इसके अलावा 30 जून 2020 को उच्च न्यायालय ने भोलू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बोर्ड ने मामले की सुनवाई के लिए 19 जनवरी निश्चित की है।
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