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Gurugram News: पीएम कुसुम योजना का गलत लाभ लेने वालों को वापस करनी होगी अनुदान राशि
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। प्रदेश में किसानों की फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने व खेतीबाड़ी में लागत खर्च को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत विशेष अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसानों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े और उन्हें पारंपरिक पंपों से छुटकारा मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना का गलत लाभ लेने वालों को अनुदान राशि वापस करनी होगी।
एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि विभाग को इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं कि कई किसानों ने अपने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टमों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर उन्हें अन्य किसी कार्यों में उपयोग में लाया जा रहा है। एडीसी ने बताया कि जब पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने की स्वीकृति दी जाती है तो उस समय किसानों से यह लिखित रूप में लिया जाता है कि वे अपने यहां लगने वाले सोलर पंप को न तो किसी अन्य व्यक्ति को बेचेंगे व न ही उसे अन्य जगह शिफ्ट करेंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो सरकार उनसे दी गई अनुदान राशि वापस ले सकती है।
एडीसी ने जिले के सब्सिडी प्राप्त किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे नियमों के विरुद्ध कार्य करने से बचें और किसी के बहकावे में न आएं। उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा समय समय पर मौके पर जाकर औचक निरीक्षण भी किया जाता है।
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गुरुग्राम। प्रदेश में किसानों की फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने व खेतीबाड़ी में लागत खर्च को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत विशेष अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसानों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े और उन्हें पारंपरिक पंपों से छुटकारा मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम कुसुम योजना का गलत लाभ लेने वालों को अनुदान राशि वापस करनी होगी।
एडीसी सोनू भट्ट ने बताया कि विभाग को इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं कि कई किसानों ने अपने सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टमों को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है या निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर उन्हें अन्य किसी कार्यों में उपयोग में लाया जा रहा है। एडीसी ने बताया कि जब पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने की स्वीकृति दी जाती है तो उस समय किसानों से यह लिखित रूप में लिया जाता है कि वे अपने यहां लगने वाले सोलर पंप को न तो किसी अन्य व्यक्ति को बेचेंगे व न ही उसे अन्य जगह शिफ्ट करेंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो सरकार उनसे दी गई अनुदान राशि वापस ले सकती है।
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एडीसी ने जिले के सब्सिडी प्राप्त किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसे नियमों के विरुद्ध कार्य करने से बचें और किसी के बहकावे में न आएं। उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा समय समय पर मौके पर जाकर औचक निरीक्षण भी किया जाता है।
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