फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   RTO office shaken by factory hammer; Pollution Control Board sends notice.

Ghaziabad News: फैक्टरी के हैमर से थर्राया आरटीओ दफ्तर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भेजा नोटिस

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
RTO office shaken by factory hammer; Pollution Control Board sends notice.

विज्ञापन
गाजियाबाद। बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स किसान स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड में चलने वाले भारी-भरकम हैमर से संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की इमारत खतरे में आ गई है। हैमर के चलने से उठने वाले तेज धमाकों और भारी कंपन के कारण आरटीओ भवन की दीवारों में दरारें आ गई हैं। इससे कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और अपने काम से आने वाले आम लोगों में दहशत और भारी परेशानी का माहौल है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय ने किसान स्टील्स को कड़ा नोटिस जारी करते हुए 10 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। आरटीओ प्रशासन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मौके पर जाकर जांच की थी। निरीक्षण के दौरान आरटीओ परिसर में ध्वनि की तीव्रता 82 डेसिबल दर्ज की गई, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित मानक 75 डेसिबल का है। इसके अलावा जमीन में अत्यधिक कंपन भी पाया गया। इसके बाद 13 अगस्त को दोबारा की गई जांच में भी स्थिति जस की तस मिली।
विज्ञापन

दो बार जांच के बाद जारी किया नोटिस
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह की ओर से कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी कर हैमर और फोर्जिंग मशीनों के लिए सक्षम विशेषज्ञ की देखरेख में एंटी-वाइब्रेशन फाउंडेशन, शॉक एब्जॉर्बर, आइसोलेशन पैड्स और एकॉस्टिक बैरियर लगाए जाने समेत अन्य चीजों को लेकर निर्देश दिया गया। साथ ही उद्योग में मौजूद हैमर की संख्या, क्षमता, मॉडल, प्रतिदिन चलने के घंटे और वर्तमान सहमति पत्र की शर्तों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि 10 दिन के भीतर फोटो, वीडियो और मॉनिटरिंग रिपोर्ट के साथ संतोषजनक अनुपालन आख्या नहीं दी गई, तो वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम, 1981 और ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत फैक्टरी के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed