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Ghaziabad News: हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Feb 2024 12:59 AM IST
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Life imprisonment to husband convicted of murder
गाजियाबाद। लोनी में साढ़े पांच साल पहले पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़क आग लगाकर हत्या के दोषी पति अनीस को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों सास असगरी, जेठ नसीम और देवर नफीस को बरी कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तिवारी ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि शर्मा ने बताया कि शामली निवासी नदीम ने अपनी बहन सालेहा की शादी वर्ष 2007 में लोनी के प्रेम नगर में रहने वाले अनीस के साथ की थी। शादी में मिले दहेज से अनीस और उसका परिवार खुश नहीं था। वह दहेज की ओर मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अनीस ने अपने परिजनों के साथ मिलकर सालेहा पर 10 दिसंबर 2018 को मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी।
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गंभीर रूप से झुलस चुकी सालेहा को दिल्ली स्थित जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दस दिन बाद इलाज के दौरान 20 दिसंबर 2018 को सालेहा की मौत हो गई। सालेहा के भाई नदीम ने सूचना मिलने के बाद मामले की रिपोर्ट लोनी थाने में दर्ज कराते हुए बहन के पति अनीस, जेठ नसीम, नफीस और सास असगरी को नामजद कराया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों की गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जांच के बाद 14 मार्च 2019 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई।
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