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Ghaziabad News: मोबाइल लूटने के दोषी को 20 महीने का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Apr 2025 01:03 AM IST
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20 months imprisonment for the accused of robbing a mobile phone
गाजियाबाद। मोबाइल लूटने के दोषी सोनू उर्फ लबली को अदालत ने जेल में बिताई अवधि (20 महीने) की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह यादव ने दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी एक साल आठ महीने तक डासना जेल में बंद था। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार साहिबाबाद पुलिस ने 30 जुलाई 2023 को चेकिंग के दौरान सोनू उर्फ लबली नामक युवक को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद सोनू को जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
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जसवीर सिंह यादव की अदालत में चल रही थी। अदालत ने सोनू उर्फ लवली को मोबाइल लूट का दोषी सिद्ध करते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को 10 दिन अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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