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Faridabad News: 90 दिन में नहीं भरा चालान तो जब्त होगा वाहन
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में अगर यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने पर आपका चालान काटा है और 90 दिन बाद भी आपने चालान नहीं भरा तो ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है। 90 दिन बाद भी चालान नहीं भरा गया तो यातायात पुलिस अब ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई करेगी।
पुलिस की ओर से चालान कटने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करने के साथ ही जल्द चालान भरने की अपील भी की गई है। यातायात पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि चालान का भुगतान 90 दिन के अन्दर नहीं करते हैं तो धारा 167 (8) केन्द्रीय मोटर अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर पुलिस आपके वाहन को जब्त कर सकती है। ऐसे में पुलिस की लोगों को सलाह है कि वे समय रहते अपने चालान का भुगतान करें।
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फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में अगर यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने पर आपका चालान काटा है और 90 दिन बाद भी आपने चालान नहीं भरा तो ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है। 90 दिन बाद भी चालान नहीं भरा गया तो यातायात पुलिस अब ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई करेगी।
पुलिस की ओर से चालान कटने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करने के साथ ही जल्द चालान भरने की अपील भी की गई है। यातायात पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि चालान का भुगतान 90 दिन के अन्दर नहीं करते हैं तो धारा 167 (8) केन्द्रीय मोटर अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर पुलिस आपके वाहन को जब्त कर सकती है। ऐसे में पुलिस की लोगों को सलाह है कि वे समय रहते अपने चालान का भुगतान करें।
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